धार जिले में चायना मांझा प्रतिबंधित : प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश
Jitendra Chouhan Reporter
Thu, Dec 11, 2025
धार। पतंगबाजी के दौरान चायना धागे (मांझा) से आमजन के जीवन, पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य तथा कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में चायना मांझा के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संजीव केशव पाण्डेय ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि चायना मांझा जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए जिले में इसकी खरीद-फरोख्त, भंडारण और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशानुसार, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पतंग व्यवसायियों, स्टॉकिस्ट, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच करेंगे। यदि जांच के दौरान चायना मांझा पाया गया तो प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंध का पालन करें तथा सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पतंगबाजी को बढ़ावा दें।
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Jitendra Chauhan
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