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बेटमा के बालाजी चौराहा पर ढाबों में : घरेलू गैस के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग

SANDEEP SEN Editor

Mon, Jan 5, 2026

देपालपुर । घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बालाजी चौराहा, बेटमा क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सिलेंडर जब्त किए गए।

कार्रवाई के तहत बालाजी चौराहा स्थित इंडियन ढाबा का निरीक्षण किया गया, जहाँ संचालक देवी सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके से 3 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

इसी क्रम में समीप स्थित बालाजी रेस्टोरेंट के निरीक्षण में संचालक नीलेश मोदी द्वारा भी नियमों की अवहेलना सामने आई। जांच में पाया गया कि रेस्टोरेंट में 3 नग 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के साथ-साथ बगैर वैध कनेक्शन के उपयोग किए जा रहे 19 किलोग्राम क्षमता के 2 सिलेंडर प्रयुक्त हो रहे थे। सभी सिलेंडरों को मौके पर जब्त करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी शिव सुंदर व्यास, नायाब तहसीलदार नागेंद्र सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता की सक्रिय भूमिका रही।

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है और आगे भी इस प्रकार की औचक जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

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